सीवान में महावीरी अखाड़ा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 4 और 6 सितंबर को निकलेंगे 15 जुलूस

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बैठक में शामिल डीएम व अन्य

सीवान में आगामी महावीरी अखाड़ा जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. 4 और 6 सितंबर को कुल 15 अखाड़े निर्धारित नियमों के तहत निकलेंगे. प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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siwan mahaviri akhada: आगामी महावीरी अखाड़ा एवं जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शनिवार को समाहरणालय के संवाद कक्ष में डीएम विजय प्रकाश मीणा और एसपी भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई. बैठक में जुलूस को शांतिपूर्ण और निर्धारित नियमों के तहत संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.

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4 और 6 सितंबर को निकलेंगे 15 अखाड़े

केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि सीवान नगर क्षेत्र में 4 और 6 सितंबर को कुल 15 अखाड़े निकलेंगे. इनमें 10 अखाड़े नगर क्षेत्र और पांच ग्रामीण क्षेत्र के होंगे.

4 सितंबर को अखाड़े रात 11:30 बजे से निर्धारित मार्ग से निकलेंगे और सुबह 5:30 बजे तक समाप्त होंगे. वहीं 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक अखाड़े निकाले जायेंगे.

दो अखाड़ों के बीच रहेगा 10 से 15 मिनट का अंतराल

बैठक में बताया गया कि जुलूस के दौरान दो अखाड़ों के बीच 10 से 15 मिनट का अंतराल रखा जायेगा. अजान के समय अखाड़ों को लक्ष्मण रेखा के पास रोकने की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि धार्मिक सौहार्द और शांति बनी रहे.

सभी अखाड़ों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

डीएम और एसपी ने स्पष्ट किया कि सभी अखाड़ों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है. बिना अनुमति या निर्धारित नियमों के विपरीत जुलूस निकालने पर कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने अखाड़ा समितियों को सभी आवश्यक नियमों का पालन करने का निर्देश दिया.

डीजे और आर्केस्ट्रा पर रहेगा प्रतिबंध

जुलूस में डीजे और आर्केस्ट्रा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. चोंगा बजाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा.

हथियार और आपत्तिजनक सामग्री के इस्तेमाल पर रोक

प्रशासन ने अखाड़ों में तलवार, लाठी, भाला, फरसा और प्लास्टिक पाइप समेत किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रयोग पर रोक लगायी है. जुलूस के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

जानवरों को शामिल करने के लिए लेनी होगी अनुमति

प्रशासन के अनुसार हाथी, घोड़ा या किसी अन्य जानवर को जुलूस में शामिल करने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अखाड़ा समितियों को अनुमति से संबंधित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अपील

प्रशासन ने सभी अखाड़ा समितियों से शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की अपील की. साथ ही निर्धारित मार्ग, समय और प्रशासन की ओर से जारी सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया.

अधिकारी और केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्य रहे मौजूद

बैठक में एसडीओ सीवान सदर, एसडीपीओ सीवान सदर, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा के अधिकारी सहित केंद्रीय अखाड़ा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे.

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