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निजी विद्यालयों में फ्री नामांकन के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन

Updated at : 07 Jan 2025 9:45 PM (IST)
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निजी विद्यालयों में फ्री नामांकन के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई करेंगे. इनके लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई है. इसके लिए 25 जनवरी तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

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संवाददाता, सीवान. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई करेंगे. इनके लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई है. इसके लिए 25 जनवरी तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अभिभावकों से ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से छात्रों का ऑनलाइन आवेदन कराने की अपील की है. उन्होंने स्कूलों से रिक्ति उपलब्ध कराने को कहा है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक अप्रैल 2025 तक बच्चे छह वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए. 2 अप्रैल 2017 से एक अप्रैल 2019 के बीच के जन्म वाले बच्चे इस योजना के पात्र होंगे. इनके माता पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो. इसके लिए जन्म, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड होना जरूरी है. साथ ही स्कूल में बच्चे का नामांकन के तीन महीने के अंदर आधार कार्ड बनाना अनिवार्य है.

15 फरवरी तक होगा विद्यालय आवंटन

प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञानदीप पोर्टल के जरिये 25 जनवरी तक आवेदन करना है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 फरवरी तक छात्रों के प्राप्त आवेदन का सत्यापन किया जायेगा. 15 फरवरी को स्कूल आवंटित किया जायेगा. इसके बाद 16 से 28 फरवरी के बीच आवंटित स्कूलों में छात्र एडमिशन लेंगे. नये शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन सीटों पर नामांकन को लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से सभी डीइओ को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है. गाइडलाइन जारी होते ही सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ अशोक पांडे ने प्राइवेट स्कूल के संचालकों को आवश्यक निर्देश दिया है.

स्कूलों के 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त में पढ़ेंगे बच्चे

शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन करना है. इनकी पढ़ाई भी निःशुल्क पूरी करानी है. प्राइवेट स्कूल में नामांकित बच्चों का विवरण विभाग को देना होगा. विभाग की ओर से नामांकन प्रक्रिया की लगातार मॉनीटरिंग भी की जायेगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी.

क्या कहते हैं पदाधिकारी

प्राइवेट स्कूलों के 25 प्रतिशत सीटों पर निः शुल्क नामांकन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा. इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है. इस संबंध में विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की जानकारी सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों को दे दी गयी है.

राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीइओ, सीवान

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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