ePaper

कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर 25 हजार का जुर्माना

Updated at : 08 Jan 2025 10:38 PM (IST)
विज्ञापन
कोर्ट ने  थानाध्यक्ष पर 25 हजार का जुर्माना

जिला जज मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय से कोर्ट में पेश नहीं करने पर दरौंदा थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

विज्ञापन

सीवान.जिला जज मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय से कोर्ट में पेश नहीं करने पर दरौंदा थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. बताया जाता है कि दरौंदा दथाना कांड संख्या 375/ 23 में मुदलह रसूलपुर चकरी निवासी भगेलु उर्फ कमलेश राय ने अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट में दाखिल किया है. जहां कोर्ट में अनुसंधानकर्ता को केस डायरी भेजने का निर्देश दिया था .इसके बावजूद भी केस डायरी नहीं भेजी जा रही है. जिसको लेकर जिला जज ने थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वही यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में पीड़ित फंड में जमा करें. अगली तिथि को कांड के अनुसंधान करता को कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है. इस आशय की जानकारी मुदलह के अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन