कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर 25 हजार का जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Jan 2025 10:38 PM
जिला जज मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय से कोर्ट में पेश नहीं करने पर दरौंदा थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
सीवान.जिला जज मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय से कोर्ट में पेश नहीं करने पर दरौंदा थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. बताया जाता है कि दरौंदा दथाना कांड संख्या 375/ 23 में मुदलह रसूलपुर चकरी निवासी भगेलु उर्फ कमलेश राय ने अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट में दाखिल किया है. जहां कोर्ट में अनुसंधानकर्ता को केस डायरी भेजने का निर्देश दिया था .इसके बावजूद भी केस डायरी नहीं भेजी जा रही है. जिसको लेकर जिला जज ने थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वही यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में पीड़ित फंड में जमा करें. अगली तिथि को कांड के अनुसंधान करता को कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है. इस आशय की जानकारी मुदलह के अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने दी.
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