सीवान के निजी अस्पतालों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, नियम नहीं मानने पर रद्द हो सकती है लाइसेंस, डीएम के आदेश के बाद सख्ती

सीवान डीएम विवेक रंजन मैत्रेय
Siwan Private Hospital Police Verification : सीवान के मैरवा अनुमंडल में मरीजों की सुरक्षा और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. अब सभी लाइसेंसी निजी अस्पतालों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
Siwan Private Hospital Police Verification: सीवान के मैरवा अनुमंडल में मरीजों की सुरक्षा और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब सभी लाइसेंसी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच संस्थानों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा.
जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन हुआ सख्त
जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देश पर मैरवा अनुमंडल प्रशासन ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुपालन की समीक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष कुमार गुप्ता ने विभिन्न निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का निरीक्षण कर संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए.
डॉक्टर से लेकर गार्ड तक सभी का होगा सत्यापन
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में कार्यरत प्रत्येक डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, लैब तकनीशियन, रिसेप्शनिस्ट, सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए. बिना पुलिस वेरिफिकेशन किसी भी कर्मचारी को कार्य पर रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
अस्पताल में प्रदर्शित करनी होगी सत्यापित कर्मचारियों की सूची
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि पुलिस सत्यापन पूरा होने के बाद कर्मचारियों की सूची और संबंधित प्रमाणपत्र अस्पताल परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाएं. इससे प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान सत्यापन प्रक्रिया आसान होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी.
निर्देश नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
एसडीएम आशुतोष कुमार गुप्ता ने अस्पताल संचालकों को जल्द से जल्द सभी कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन पूरा कर इसकी सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों और जांच संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस संबंधी कार्रवाई सहित अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं.
समय-समय पर होगा संयुक्त निरीक्षण
प्रशासन के अनुसार, आगे भी स्वास्थ्य विभाग और अनुमंडल प्रशासन की संयुक्त टीम समय-समय पर निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करेगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी निजी अस्पताल निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करें और मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.
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