सीवान में सीसीए के तहत 10 लोगों पर कार्रवाई, थाने में रोज देनी होगी हाजिरी, जानिए सभी के नाम

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सांकेतिक फोटो.

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सीवान में आगामी पंचायत चुनाव और पर्वों के चलते 10 लोगों पर सीसीए के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है. इन व्यक्तियों को थाने में नियमित हाजिरी देनी होगी और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी.

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Siwan News : आगामी पंचायत चुनाव, महावीरी मेला एवं अन्य पर्व-त्योहारों के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से सीसीए के विभिन्न वादों में 10 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है. आदेश के तहत संबंधित लोगों को निर्धारित अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाने में हाजिरी लगानी होगी. साथ ही उनके आवागमन और गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जायेगी.

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इन लोगों के खिलाफ जारी हुआ आदेश

जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से जारी आदेश के अनुसार दरौंदा थाना क्षेत्र के अभुई निवासी हरेन्द्र चौधरी व वीरेंद्र चौधरी, असांव थाना क्षेत्र के परशुराम निवासी अनिल पासी, आंदर थाना क्षेत्र के जयजोर निवासी सन्नी माली, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टिकरी निवासी मुकेश कुशवाहा व जुड़कन निवासी बीरबली साह के विरुद्ध 10 नवंबर 2026 तक आदेश प्रभावी रहेगा.

वहीं हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी गुड्गु पासी, माहपुर निवासी पंकज कुमार चौधरी व गोपालपुर निवासी संजय चौधरी तथा बड़हरिया थाना क्षेत्र के पड़रौना निवासी फिरोज खान उर्फ पप्पू खान के विरुद्ध पांच नवंबर 2026 तक आदेश प्रभावी रहेगा.

सभी लोगों को यह करना होगा काम

आदेश के तहत सभी को प्रतिदिन सुबह 11 बजे निर्धारित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और शाम पांच बजे थाना परिसर छोड़ना होगा. उपस्थिति पंजी में आने-जाने के लिए बस, ट्रेन या मोटरसाइकिल के रूट और समय की जानकारी भी देनी होगी. संबंधित थाने को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराकर मोबाइल चालू रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोकेशन ट्रैक की जा सके.

सभी को प्रत्येक सोमवार को सुबह 10.30 बजे समाहर्ता न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर थाने में दर्ज करायी गयी हाजिरी की लिखित सूचना देनी होगी. इसके अलावा 50 हजार रुपये का बंधपत्र दो समान राशि के जमानतदारों के बंधपत्र के साथ आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर जमा करना होगा.

संबंधित थानाध्यक्षों को इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा दैनिक हाजिरी की रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में देने का निर्देश दिया गया है. आदेश की अवहेलना होने पर गिरफ्तारी कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है.

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