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ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 30 जून तक

Updated at : 03 Apr 2020 1:43 AM (IST)
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ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 30 जून तक

सीवान : कोरोना संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है. लॉकडाउन के चलते लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है. वहीं कई सरकारी दफ्तरों का काम काज प्रभावित हुआ है. लोगों को यह चिंता सताने लगी थी कि लॉकडाउन के बीच अगर उनके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की वैधता […]

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सीवान : कोरोना संक्रमण से लोगों के बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है. लॉकडाउन के चलते लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है. वहीं कई सरकारी दफ्तरों का काम काज प्रभावित हुआ है. लोगों को यह चिंता सताने लगी थी कि लॉकडाउन के बीच अगर उनके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की वैधता खत्म हो जायेगी. इस स्थिति को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 30 जून तक बढ़ा दिया है.

डीटीओ कृष्ण मोहन सिंह ने बताया जिन लोगों के गाड़ी का परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन एक फरवरी 2020 के बाद फेल हो गया है. वैसे लोगों को राहत देते हुए उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गयी है. लॉकडाउन की हालत में जहां सभी कार्यालय बंद हैं, वहीं लोगों के बाहर आने पर प्रतिबंध है. ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह बड़ा परेशानी का सबब था. उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है. निर्देश में यह कहा गया है कि वाहनों के कागजात डीएल व परमिट के लिए किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाये. लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने के बाद वाहन मालिकों के कागजात अपडेट किये जायेंगे.

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