पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़ा है मामला
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प्रतापपुर गोलीकांड में नहीं हुई सुनवाई
पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़ा है मामला लूट की बाइक बरामदगी व राजीव रोशन हत्याकांड के दो अभियुक्तों से जुड़े मामले पर भी होनी थी सुनवाई विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह के उपस्थित नहीं होने से सुनवाई टली सीवान : शुक्रवार को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े प्रतापपुर गोलीकांड मामले में विशेष अदालत में […]
लूट की बाइक बरामदगी व राजीव रोशन हत्याकांड के दो अभियुक्तों से जुड़े मामले पर भी होनी थी सुनवाई
विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह के उपस्थित नहीं होने से सुनवाई टली
सीवान : शुक्रवार को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े प्रतापपुर गोलीकांड मामले में विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये तिहाड़ जेल से मो. शहाबुद्दीन की पेशी के बाद भी अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता नहीं होने से सुनवाई अगली तिथि तक के लिए टल गयी. इसके अलावा विशेष अदालत में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़ी लूट की बाइक बरामदगी व राजीव रोशन हत्याकांड के दो अभियुक्तों से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होनी थी.
विशेष अदालत में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े बहुचर्चित प्रतापपुर गोलीकांड के मामले सुनवाई होनी थी. इस मामले में गवाही की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत पूर्व सूचना के बाद भी एक भी गवाह पेश नहीं हुआ. उधर, सुनवाई के लिए कोर्ट में अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह के उपस्थित नहीं रहने से कोर्ट ने अगली तिथि के लिए सुनवाई को टाल दिया. न्यायालय को यह बताया गया कि अस्वस्थ होने के कारण विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह अनुपस्थित हैं. इसके अलावा लूट की बाइक व बरामदगी के मामले में पूर्व में मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ तीन वर्ष की सजा हो चुकी है.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीबी गुप्ता की अदालत ने 30 जून, 2007 को सजा सुनायी थी. इसके बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत में मो. शहाबुद्दीन ने अपील की है, जिसकी सुनवाई चल रही है. लेकिन विशेष अभियोजक के नहीं होने से इसमें सुनवाई नहीं हुई.
इसके अलावा राजीव रोशन हत्याकांड में सह अभियुक्त चंदन चौधरी व अखलाक अहमद के मामले में गवाही के लिए गवाह शहर के पंचमंदिरा निवासी छोटेलाल व दक्षिण टोला निवासी मो. सिकंदर पेश हुआ. इसके बाद भी विशेष अभियोजक के रहने के कारण गवाही नहीं करायी जा सकी. अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व बचाव पक्ष की तरफ से नरेश सिंह व रामेश्वर सिंह उपस्थित रहे.
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