सीवान : बिहार के सीवान में मंगलवार को महावीरी विद्या मंदिर विजयहाता के ग्यारहवींकक्षा की छात्रा का शादी के नियत से अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. जिस रकम में से पैंतीस हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने का कोर्ट ने आदेश किया है.
हत्या के मामले में चार को उम्रकैद
तीन वर्ष के अंदर आया कोर्ट का फैसला
जीबी नगर थाना कांड संख्या 204/14 में कोर्ट का यह फैसला तीन वर्ष के अंदर आया है. जीबी नगर थाना के सलाहपुर दक्षिण पट्टी निवासी पीड़िता के दादी के आवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ था. पीड़ित पक्ष ने आवेदन में कहा था कि दीनदयालपुर मस्जिद के खतिबो ईमाम के पास मेरी पोती टयूशन पढ़ने जाती थी. आरोपी मौलवी पूर्णिया जिले के डगरूवा थाना के लछवा गांव के मोहफील उर्फ खालीद मियां है.
नशीली पदार्थ सुघांकर छात्रा को किया था अगवा
आरोपी खालीद मिंया 20 मई 2014 को पीड़िता जब टयूशन पढ़ने के लिए मस्जिद में गयी थी उसी दौरान मौलवी खालीद मियां ने कुछ नशीली पदार्थ सुघांकर बेहोश कर दिया. इसके बाद गाड़ी पर बैठाकर बेहोशी की हालत में पूर्णिया अपने गांव लेकर फरार हो गया.
25 दिनों तक अपहृता के साथ करता रहा दुष्कर्म
पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान के दौरान कही थी कि आरोपी ने लगातार 20-25 दिनों तक लगातर मेरे साथ दुष्कर्म किया. जीबी नगर थाना पुलिस ने पीड़िता को 16 जून 2014 को अभियुक्त के साथ गिरफ्तार कर सीवान ले आयी थी. इसके बाद कोर्ट में चली मुकदमा की कार्रवाई के बाद प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
कोर्ट ने आरोपी मौलवी को माना दोषी
गवाहों के बयान व अभियोजन के तरफ से दिये गये दलिलों के बाद कोर्ट ने आरोपी मौलवी को दोषी माना. जिस पर सजा सुनाते हुए मौलवी मोहफील उर्फ खालिद मियां के खिलाफ आईपीसी की धारा 376/34 तथा 6 पोस्को अधिनियम के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 366 ए में सात साल व पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जिसमें से पैंतीस हजार रुपये पीड़िता को देना होगा. अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट में फैसले के दौरान विशेष अभियोजक ललन राम तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय मौजूद रहे. आरोपी मौलवी गिरफ्तारी के बाद से ही मंडलकारा सीवान में बंद है.