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अपने खाता-बही की करते रहें जांच : सनत

सीवान : आयकर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में शहर के व्यवसायी, आयकर अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए. संगोष्ठी की अध्यक्षता सीवान के आयकर अधिकारी सनत कुमार पांडेय ने की. उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के […]

सीवान : आयकर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में शहर के व्यवसायी, आयकर अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए. संगोष्ठी की अध्यक्षता सीवान के आयकर अधिकारी सनत कुमार पांडेय ने की. उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी दी. श्री पांडे ने बताया कि यह योजना काला धन पर रोक लगाने एवं नोटबंदी के बाद प्रचलन से बाहर हुए 1000 एवं 500 के नोट के रूप में जमा की गयी राशि, जिसमें कि अघोषित आय भी सम्मिलित है, के लिए लागू की गयी है.

8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से 1000 एवं 500 के नोट प्रचलन से बाहर हो गये थे, परंतु कुछ रियायत भी दी गयी थी. 8 दिसंबर 2016 तक की प्राप्ति, जो उस दिन बैंक में जमा नहीं हो सकी और राशि केवल दूसरे दिन बैंकिंग समय में जमा करनी थी, लेकिन जमा की गयी राशि है, उसका 8 दिसंबर 2016 के खाता बही में दर्ज होना चाहिए था. इस संबंध में उनके पास समुचित सबूत होना चाहिए. नोटबंदी के दौरान जमा राशि की सत्यता की जांच आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर की जा रही है.

उन्होंने बताया कि खाता बही व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उपलब्ध रहना चाहिए और इसका साक्ष्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रहना चाहिए, जिससे कि जांच में कोई बाधा उत्पन्न न हो. आयकर अधिकारी ने व्यवसायियों से अपील की कि वे अपने-अपने खाता-बही को समय-समय पर जरूर देखते रहें, ताकि उनसे उनके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चल सके. उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान चलन से बाहर 1000 एवं 500 का नोट किसी भी प्रकार से व्यावसायिक बैंक खाते में जमा किये हो, उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 लागू की गयी है. वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अंतर्गत लगभग 50 फीसदी की राशि गरीब कल्याण योजना खाते में जमा कराना है तथा 25 फीसदी राशि ब्याजमुक्त चार साल के लिए जमा कराना है. इसमें नाम व पता गुप्त रखा जायेगा. इनकम टैक्स की साइट पर भी घोषित की जा सकती है तथा मैन्यूल घोषणा के लिए म. शदाब अहमद, संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र 1, आर के आश्रम रोड, बेला मुजफ्फरपुर के यहां बंद लिफाफे में 31 मार्च, 2017 तक जमा करा सकते हैं.

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