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शहाबुद्दीन की वीसी से नहीं हुई पेशी
प्रथम सत्र में 28 व द्वितीय सत्र में दो मामलों की होनी थी सुनवाई न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को कार्रवाई के समय उपस्थित रहने का दिया निर्देश सीवान : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी नहीं हो सका. इससे दोनों सत्रों में […]
प्रथम सत्र में 28 व द्वितीय सत्र में दो मामलों की होनी थी सुनवाई
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को कार्रवाई के समय उपस्थित रहने का दिया निर्देश
सीवान : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी नहीं हो सका. इससे दोनों सत्रों में कई मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी.
इस दौरान निर्धारित समय पर पूर्व सांसद की पेशी नहीं होने से नाराज कोर्ट ने जेल अधीक्षक को कोर्ट में प्रथम सत्र में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. विशेष कोर्ट में सुनवाई नहीं होने की सूचना एसीजेएम-तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज को दी. बताते चलें कि विशेष कोर्ट सह एसीजेएम-तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में शुक्रवार को 28 मामलों की सुनवाई होनी थी. परंतु वीसी द्वारा तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी नहीं होने के कारण मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकी. सुनवाई के लिए अगली तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है. मंडल कारा की विशेष अदालत में द्वितीय सत्र में भी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल पूर्व सांसद से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं कर सके.
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, इस सत्र में भी तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद की पेशी समय से नहीं हो सकी. हालांकि इससे पूर्व भी न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक से समय से वीसी के माध्यम से पेशी कराने का आदेश दिया था. शुक्रवार को तेजाब हत्याकांड के गवाह राजीव रोशन हत्याकांड तथा पूर्व मुखिया विश्वनाथ यादव पर जानलेवा हमला के मामले में सुनवाई होनी थी. परंतु, सांसद मो. शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से पेशी नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.
मंडल कारा से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कराये जाने के बाद से ही यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से पेशी की तैयारी चल रही थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद तेजी आयी. हालांकि इसके पूर्व मंडल कारा में वीसी के लिए सिस्टम अपडेट न होने से सुनवाई टलती रही.
इस बीच शुक्रवार को मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल उपस्थित रहे. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह मौजूद रहे. बचाव पक्ष की तरफ से अभय कुमार राजन व मो. मोबीन अधिवक्ता उपस्थित रहे. निर्धारित समय पर लेकिन मो. शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी नहीं हुई.
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