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इंजीनियरिंग छात्र हत्या कांड में चार को उम्रकैद

सीवान : बुधवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने इंजीनियरिंग के छात्र मैनुद्दीन हत्याकांड में चार आरोपितों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस कांड में आरोपित आठ लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूर्व में बरी कर दिया है. मालूम हो कि 8 अगस्त, 2013 को […]

सीवान : बुधवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने इंजीनियरिंग के छात्र मैनुद्दीन हत्याकांड में चार आरोपितों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस कांड में आरोपित आठ लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूर्व में बरी कर दिया है. मालूम हो कि 8 अगस्त, 2013 को शाम साढ़े छह बजे शहर के जेपी चौक पर अपराधियों ने चाकू व भुजाली से मार कर सीवान इंजीनियरिंग काॅलेज के छात्र मैनुद्दीन की हत्या कर दी थी. मृतक मुफस्सिल थाने के विदुरती हाता निवासी मैनुद्दीन उर्फ लड्डू उर्फ ढढू था. इस मामले में मृतक के भाई जैनुद्दीन अहमद के बयान पर हत्या के मामले में विदुरती हाता निवासी राजू कुमार, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार व तड़वा गांव के संजीत कुमार सहित नौ लोगों को आरोपित किया था.

साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2014 को आठ लोगों को दोषमुक्त कर दिया था. वहीं एक अन्य का मामला दूसरे कोर्ट में चल रहा है. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व बचाव के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित संजीव कुमार, राजू कुमार, राहुल कुमार व अभिषेक कुमार को हत्या के जुर्म में दोषी पाया था. इस मामले में कोर्ट ने भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 120 बी में पांच वर्ष की सजा सुनायी है. मौके पर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा, अधिवक्ता अभय कुमार राजन तथा बचाव की तरफ से अधिवक्ता ललन सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव व प्रियरंजन यादव ने बहस की.

द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने सुनाया फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ आरोपितों को पूर्व में कर दिया था बरी

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