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जानलेवा हमला मामले में साढ़े 12 वर्ष बाद फैसला

सीवान : शनिवार को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने साढ़े 12 वर्ष बाद जानलेवा हमला के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनायी है. नौतन थाना क्षेत्र के खाप बनकट तिवारी टोला में दिनदहाड़े हत्या की नीयत से फरसा से गया चौधरी को […]

सीवान : शनिवार को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने साढ़े 12 वर्ष बाद जानलेवा हमला के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनायी है. नौतन थाना क्षेत्र के खाप बनकट तिवारी टोला में दिनदहाड़े हत्या की नीयत से फरसा से गया चौधरी को बदमाशों ने घायल कर दिया था. कोर्ट ने घटना के पांच आरोपितों में से खाप बनकट निवासी राजेश चौधरी, योगेंद्र चौधरी, रवींद्र चौधरी व सूबेदार चौधरी को बरी कर दिया. हालांकि राजेश चौधरी को मारपीट के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया. साथ ही निर्देश दिया कि छह माह तक कोई मारपीट की घटना में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए.

कोर्ट ने अवधेश चौधरी को हत्या की नीयत से फरसा से हमला करने का दोषी मानते हुए भादवि की धारा 307 में दस वर्ष की सजा,पांच हजार अर्थदंड व नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 15 धुर जमीन के लिए दोनों पक्षों के बीच न्यायालय में मुकदमा लंबित था. इस दौरान ही जानलेवा हमला के आरोपित ने पलानी डाल कर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया. कोर्ट में अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व बचाव पक्ष के तरफ से भीष्म नारायण सिंह अधिवक्ता थे.

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