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फिक्स डिपोजिट की राशि का भुगतान न करने पर जुर्माना

सीवान (कोर्ट). जिला उपभोक्ता फोरम ने फिक्स डिपोजिट की राशि का जमाकर्ता को समय से भुगतान न करने पर वित्तीय संस्थान पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. साथ ही जुर्माने की राशि के साथ परिपक्वता राशि भी दो माह के अंदर चुकता करना होगा. भगवानपुर हाट थाने के नगवा निवासी परमानंद प्रसाद ने महाराजगंज […]

सीवान (कोर्ट). जिला उपभोक्ता फोरम ने फिक्स डिपोजिट की राशि का जमाकर्ता को समय से भुगतान न करने पर वित्तीय संस्थान पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. साथ ही जुर्माने की राशि के साथ परिपक्वता राशि भी दो माह के अंदर चुकता करना होगा. भगवानपुर हाट थाने के नगवा निवासी परमानंद प्रसाद ने महाराजगंज स्थित इलीगेन मार्केटिंग प्राइवेट लि. की शाखा में 4 अक्तूबर, 2010 को 50 हजार रुपये फिक्स कराया.

चार वर्ष पर धनराशि की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भुगतान के लिए चिटफंड कंपनी में संपर्क करने भुगतान करने में आनाकानी करने लगा. महाराजगंज के ब्रांच में ताला लटक जाने पर उसके छपरा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में परमानंद ने संपर्क किया. यहां भी यथोचित कार्य न होने पर उसने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. जहां फोरम ने दोनों पक्ष को सुनते हुए कंपनी को परिपक्वता राशि के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश जारी किया.

यह फैसला फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा व सदस्य रामजी सिंह व रामावती यादव ने सुनाया है.

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