सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिश का आरोपित अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायाधीश श्री राय ने जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल के कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया है. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद से जेल में है.
कानून व्यवस्था के लिहाज से मंडल कारा से लड्डन को बक्सर केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया है. उसकी जमानत के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ईष्टदेव तिवारी ने आवेदन दिया था, जिस पर सुनवाई की तिथि तय थी. लेकिन, जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय ने इस पर बहस करने के बजाय आवेदन को सुनवाई के लिए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल के कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया.
अब इस पर 27 सितंबर को यहां सुनवाई होगी. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के ऊपर घटना के साजिश करने का आरोप है, जिससे पूछताछ के लिए कई बार नगर थाने ने कोर्ट से नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति मांगी है. लेकिन, कोर्ट से इसकी इजाजत नहीं मिली. ऐसे में पुलिस घटना को अंजाम देने के साजिश रचने के पीछे के राज को जांच के दौरान नहीं खुलवा सकी. अब इसकी सीबीआइ ने जांच शुरू कर दी है.