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याचिका पर एडीजे वन ने सुनवाई से किया इनकार
सीवान : शुक्रवार को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के अभियुक्त अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई से एडीजे वन नेड्नकार कर दिया. जिला जज के स्थानांतरण के बाद कार्यवाहक की भूमिका में होने के कारण एडीजे वन विनोद शुक्ल ने कहा कि ऐसे में मेरे द्वारा सुनवाई नहीं की जायेगी.अब सुनवाई […]
सीवान : शुक्रवार को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के अभियुक्त अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई से एडीजे वन नेड्नकार कर दिया. जिला जज के स्थानांतरण के बाद कार्यवाहक की भूमिका में होने के कारण एडीजे वन विनोद शुक्ल ने कहा कि ऐसे में मेरे द्वारा सुनवाई नहीं की जायेगी.अब सुनवाई की तिथि 20 सितंबर तय की गयी है.
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में साजिश रचने का नगर थाने के रामनगर निवासी लड्डन मियां पर आरोप है. पूर्व में सीजेएम कोर्ट से लड्डन की जमानत खारिज हो चुकी है. ऐसे में लड्डन के अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव द्वारा जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह के अदालत में जमानत के लिए आवेदन दिया गया था. पिछली सुनवाई की तिथि पर सीजेएम कोर्ट से मांगा गया मूल अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी. इसके बाद शुक्रवार की तिथि तय थी.
इसके पहले ही जिला जज शैलेंद्र सिंह का यहां से स्थानांतरण कर दिया गया. ऐसे में कार्यवाहक जिला जज के रूप में एडीजे वन विनोद शुक्ल की तैनाती की गयी है.सुनवाई के लिए आवेदन पर एडीजे वन ने कार्यवाहक की भूमिका होने के कारण सुनवाई से इनकार करते हुए अगली तिथि 20 सितंबर तय कर दी. यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने दी. उधर, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद विजय गुप्ता की जमानत याचिका पर एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में मूल अभिलेख न होने के कारण जज ने अभिलेख मंगाने के बाद सुनवाई करने का निर्देश दिया.अब अगली तिथि को सुनवाई होगी.
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