सीवान : महाराजगंज थाने के सिकंदरपुर गांव में कुएं से हत्या कर फेंके गये रामजीत सिंह के शव के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपित विंदा राउत को बरी कर दिया. बिंदा राउत भी सिकंदरपुर का ही रहने वाला था.
यह घटना 10 फरवरी, 2001 की है. इस मामले में हत्या कर साक्ष्य छुपाने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर रामजीत की हत्या किये जाने की पुष्टि हुई थी. एडीजे पांच मोहम्मद एजाजुद्दीन समेत अन्य कोर्ट में 15 साल तक सुनवाई के बाद यह फैसला आया है. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया.