गुठनी : थाना कांड संख्या 96/16 की अपहृता ने एएसपी के समक्ष अपना फर्द बयान देकर पूरे मामले की पटाक्षेप कर दिया. उसने अपने बयान मे कहा है कि वादी दिलीप गुप्ता मेरा पति नहीं है. वह हमें नौकरी का झांसा देकर महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था. मुकदमा में जिसको इसने अपहरणकर्ता बताया है,
वे हमारे पति प्रकाश नाथ तिवारी हैं. वादी दिलीप गुप्ता ने हमें एफसीआइ में नौकरी दिलाने के लिए बहला-फुसला कर लाया और झांसा देता रहा और मेरा शारीरिक शोषण करता रहा. चूंकि मेरे पति बाहर रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने क्वार्टर में रखा था. मेरे पति मई में आये, तो उनके साथ चली गयी तो ये फर्जी मुकदमा दायर कर दिया. एएसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया अपहृता के बयान से स्पष्ट होता है उसका अपहरण नहीं हुआ था.
वादी ने ही नौकरी का झांसा देकर उसका शोषण किया. अपहृता के आवेदन पर वादी के खिलाफ मुकदमा कर जेल भेजा जायेगा. उधर, फर्द बयान होने के बाद वादी दिलीप गुप्ता को गुठनी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया. हिरासत में लेने के बाद थाना परिसर में गुरुवार को अपहृता से समझौते के लिए काफी लोग प्रयास करने लगे और तब कांड के अनुसंधानकर्ता एएसआइ बब्बन सिंह पुन: न्यायालय में 164 के बयान के लिए गुरुवार को सीवान ले गये.