सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड का खुलासा करने के लिए अनुसंधानकर्ता प्रियरंजन ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में नार्को व पोलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए अनुमति मांगी थी. इस पर कोर्ट ने चारों आरोपितों को पेशी करने को कहा था. इस पर चारों आरोपितों में रोहित कुमार, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रिशु व सोनू कोर्ट में पेश किये गये. इस पर कोर्ट ने एक-एक कर सबसे नार्को टेस्ट कराने के बारे में पूछताछ की.
इस पर चारों ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सभी आरोपितों से योग्यता के बारे में भी पूछताछ की. चारों आरोपितों के इंकार करने पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. नार्को टेस्ट पर सुनवाई के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, इष्टदेव तिवारी, शंभु सिंह व नवीन कुमार श्रीवास्तव तथा अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजक डीएन गुप्ता ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की.