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चौकीदार की हत्या में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव को उम्रकैद

20 साल बाद आया फैसला सीवान : एडीजे-2 अवधेश कुमार दुबे के कोर्ट ने बुधवार को 20 साल पुराने चौकीदार हत्याकांड में केंद्रीय गृह विभाग के अवर सचिव अशोक साह समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को पहले ही बरी कर दिया है. आंदर थाने […]

20 साल बाद आया फैसला

सीवान : एडीजे-2 अवधेश कुमार दुबे के कोर्ट ने बुधवार को 20 साल पुराने चौकीदार हत्याकांड में केंद्रीय गृह विभाग के अवर सचिव अशोक साह समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को पहले ही बरी कर दिया है. आंदर थाने के गायघाट निवासी हृदया चौधरी की पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने बम मार कर हत्या कर दी थी. 25 जून, 1996 की यह घटना उस समय हुई थी, जब शाम को हृदया आंदर बाजार से अपने घर लौट रहा था. इस दौरान गायघाट गांव में मुन्नी लाल की दुकान के सामने घात लगाये बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया. हृदया चौकीदार था, जो निलंबिल चल रहा था. हत्याकांड में मृतक का भाई शारदा चौधरी ने गांव के तत्कालीन केंद्रीय मानव
चौकीदार की हत्या में केंद्रीय…
संसाधन विभाग में तैनात कर्मी अशोक साह, लाल मोहम्मद व अनिल साह को आरोपित किया था. पुलिस ने जांच में गांव के लालमुनी शर्मा को भी आरोपित किया. कोर्ट में चली 20 वर्ष की कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों की दलीलें व साक्ष्यों की विवेचना के बाद लाल मुनी शर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि अन्य आरोपितों को दोषी मानते हुए धारा 302 में अशोक साह,लाल मोहम्मद व अनिल साह को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 10-10 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि न देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. 3/4 विस्फोटक अधिनियम में अनिल साह व लाल मोहम्मद को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड तथा जुर्माना न देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी है. अशोक साह मौजूदा समय में केंद्रीय गृह विभाग में अवर सचिव के पद पर तैनात है.अभियोजन के तरफ से अपर लोक अभियोजक तारकेश्वर पटेल व बचाव पक्ष के तरफ से वीरेंद्र सिंह, राजेश सिंह व रिजवान अहमद अधिवक्ता रहे.

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