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जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जानलेवा हमले के मामले में अारोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 324 के अंतर्गत दोषी पाया है. फिलहाल बांड भरवा कर अारोपितों को छोड़ दिया गया है. यह मामला जीबी नगर थाना कांड संख्या 98/91 से संबंधित है. इसी थाने के मिश्रवलिया गांव निवासी […]

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जानलेवा हमले के मामले में अारोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 324 के अंतर्गत दोषी पाया है. फिलहाल बांड भरवा कर अारोपितों को छोड़ दिया गया है. यह मामला जीबी नगर थाना कांड संख्या 98/91 से संबंधित है.

इसी थाने के मिश्रवलिया गांव निवासी रामाश्रय यादव ने प्राथमिकी में उल्लेखित किया था कि 19 सितंबर 1991 को साढ़े नौ बजे दिन में उसकी मां चंवर में घास काट रही थी कि बगल के गांव पांडेयपुर की राधा साह व शंभु साह ने लाठी डंडे से मार कर उसे जख्मी कर दिया. बचाने गया तो उसे भी विश्वनाथ व मड़ई साह ने लाठी व फंसुली से मार कर जख्मी कर दिया. घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरवारा में किया गया था. एक अभियुक्त विश्वनाथ साह की मृत्यु मुकदमे के दौरान हो चुकी है.

इस मामले में अभियोजन के तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक तथा बचाव पक्ष के तरफ से धीरेंद्र सिंह थे.

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