परिवहन विभाग चलायेगा अभियान भरना होगा जुर्माना
Advertisement
अब जिले में नहीं चलेंगे बिना हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के वाहन
परिवहन विभाग चलायेगा अभियान भरना होगा जुर्माना एजेंसी से ही निकलेंगे हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट युक्त वाहन सीवान : अगर आपने अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया है और धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं तो सतर्क हो जायें. क्योंकि अब परिवहन विभाग ने इस पर नकेल कसने का फैसला किया है. […]
एजेंसी से ही निकलेंगे हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट युक्त वाहन
सीवान : अगर आपने अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया है और धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं तो सतर्क हो जायें. क्योंकि अब परिवहन विभाग ने इस पर नकेल कसने का फैसला किया है. बिना हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों पर अभियान चला कर कार्रवाई की जायेगी. राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वाहनों में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना आवश्यक कर दिया गया है. डीटीओ ने जिले के वाहन विक्रेता और डीलर प्वाइंट को आदेश दिया है
कि वे बिना हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाये वाहन नहीं बेचें. शहर में नंबर प्लेट बनाने का काम एक एजेंसी को दिया गया है. बाइक के लिए 131 रुपये, एलएमवी के लिए 335, अॉटो रिक्शा के लिए 162, ट्रक, बस, ट्रैक्टर के लिए 310 रुपये में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध है. डीटीओ वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि परिवहन कार्यालय पर चलान कटा कर नंबर प्लेट डीलर के यहां से प्राप्त किया जा सकता है.
24 घंटे के अंदर नंबर प्लेट उपलब्ध करा देना है. यह पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था है. आप प्वाइंट पर अपना वाहन लेकर जायें और नंबर प्लेट पंच करा लें. उन्होंने कहा कि हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट से वाहन चोरी पर लगाम लगेगी और सड़कों पर चोरी के वाहन नहीं चल सकेंगे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement