सीवान : सोमवार को द्वितिय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे के कोर्ट ने चाचा पर जानलेवा हमले के मामले में भतीजे को दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मुफस्सिल थाने के बघड़ा गांव में जमीन संबंधी विवाद में हुए मामले में तकरीबन पांच वर्ष बाद कोर्ट का यह फैसला आया है. बघड़ा निवासी मुमताज खान पर छह अगस्त, 2011 की सुबह सात बजे फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने की घटना हुई थी.
इस मामले में घायल मुमताज खान के बयान पर पुलिस ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 255/11 के तहत सरफुद्दीन खान को आरोपित किया. कोर्ट में मुकदमे की गवाही व बहस के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर भादवि की धारा 307 में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दफा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक तथा अधिवक्ता पासपति सिंह और बचाव पक्ष की तरफ से शंभु सिंह मौजूद रहे.