सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल में बंद पांच हत्यारोपितों में से मुख्य शूटर रोहित कुमार व रिशु कुमार के रिमांड के लिए दिये गये पुलिस के आवेदन को कोर्ट ने बुधवार को स्वीकार करते हुए दो दिनों के रिमांड का आदेश जारी कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर, साजिशकर्ता लड्डन मियां के घर की कुर्की के आदेश का इंतजार कर रही पुलिस को बुधवार को उस समय झटका
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रोहित व रिशु को रिमांड पर लेने की अनुमति
सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल में बंद पांच हत्यारोपितों में से मुख्य शूटर रोहित कुमार व रिशु कुमार के रिमांड के लिए दिये गये पुलिस के आवेदन को कोर्ट ने बुधवार को स्वीकार करते हुए दो दिनों के रिमांड का आदेश जारी कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर, साजिशकर्ता लड्डन मियां के […]
रोहित व रिशु को…
लगा, जब लड्डन की पत्नी व एक भाई तथा तीन बहनों ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर लड्डन से पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने की बात कही. साथ ही लड्डन का संपत्ति में पांचवां हिस्सा ही होने के कारण उसके आधार पर ही कुर्की करने की कोर्ट से दरख्वास्त की. इस पर न्यायालय ने पुलिस के कुर्की के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं
सुना कर सीओ सदर को स्थल निरीक्षण कर बंटवारे की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. अब रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई होगी.
राजदेव हत्याकांड का मास्टरमाइंड है लड्डन
पुलिस के मुताबिक, नगर थाने का रामनगर निवासी अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां राजदेव हत्याकांड का मास्टरमाइंड है. उसके पुलिस की पकड़ से गायब होने के चलते घर के कुर्की के लिए कोर्ट में दिये गये आवेदन के खिलाफ परिवार के सदस्यों ने अपनी अर्जी दी. इसमें लड्डन की पत्नी रेहाना बेग, भाई पपन मियां व बहन पाकिजा खातून, साजिया खातून और शबनम खातून ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि हमलोगों का
आपसी बंटवारा हो गया है. ऐसे में बंटवारे के चलते लड्डन के हिस्से की संपत्ति ही कुर्क की जाये. इस पर सीजेएम अरविंद कुमार सिंह ने सदर सीओ को स्थलीय निरीक्षण कर बंटवारे की रिपोर्ट देने को कहा है. इस रिपोर्ट व पुलिस के आवेदन पर अब गुरुवार को सुनवाई के बाद ही कोई आदेश जारी होने की उम्मीद है.
लड्डन की कुर्की के मामले में फंसा पेच
पत्नी व भाइयों ने कोर्ट में दिया संपत्ति के बंटवारे का आवेदन
कोर्ट ने सीओ को दिया स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश
रिपोर्ट के आधार पर आज होगी सुनवाई
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