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तत्कालीन प्रधानाध्यापक को राशि जमा करने का निर्देश

सीवान : विद्यालय भवन निर्माण मद में जारी की गयी राशि को समय पर वापस नहीं करने पर विभाग ने इसे अस्थायी गबन का मामला मानते हुए तत्कालीन प्रधानाध्यापक को राशि जमा करने का निर्देश दिया है. यदि एचएम पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर राशि को जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्व […]

सीवान : विद्यालय भवन निर्माण मद में जारी की गयी राशि को समय पर वापस नहीं करने पर विभाग ने इसे अस्थायी गबन का मामला मानते हुए तत्कालीन प्रधानाध्यापक को राशि जमा करने का निर्देश दिया है. यदि एचएम पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर राशि को जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्व प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. मामाला सदर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय, हसनपुरवा उर्दू का है. राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्गत की गयी थी. यह पत्र डीपीओ एसएसए कार्यालय ने जारी किया है. पत्र के अनुसार प्राथमिक विद्यालय,

हसनपुरवा उर्दू को वित्तीय वर्ष 2011-12 में नौ लाख, 14 हजार, 250 रुपये भवन निर्माण मद में जारी किया गया था. इसके विरुद्व सात लाख, 27 हजार, 578 रुपये खर्च किया गया. इस मद में काम पूरा नहीं हुआ व दो लाख, 26 हजार, 689 रुपये विद्यालय के पास ही रह गया. उक्त राशि को विभाग ने अस्थायी गबन का मामला मानते हुए प्रधानाध्यापक को पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया है.

साथ ही राशि जमा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. इधर प्रधानाध्यापिका शहनाज खातून ने बताया कि मामला तत्कालीन प्रधानाध्यापक ठाकुर प्रसाद यादव के कार्यकाल का है. इसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है. प्रधानाध्यापिका ने बताया कि पूर्व प्रधानाध्यापक श्री यादव ने अभी तक प्रभार का हस्तांतरण नहीं किया है.

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