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सीजेएम ने नगर इंस्पेक्टर का वेतन रोकने का दिया आदेश

सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह ने एक महिला मुखिया की स्काॅर्पियो के रिलीज आवेदन का जवाब नहीं देने के मामले में नगर इंस्पेक्टर प्रियरंजन का वेतन रोकने का आदेश आरक्षी अधीक्षक को किया है. एमएच नगर थाने के पियाउर पंचायत की मुखिया यासमीन आरा ने अपना इलाज कराने के लिए शहर के लक्ष्मी […]

सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह ने एक महिला मुखिया की स्काॅर्पियो के रिलीज आवेदन का जवाब नहीं देने के मामले में नगर इंस्पेक्टर प्रियरंजन का वेतन रोकने का आदेश आरक्षी अधीक्षक को किया है. एमएच नगर थाने के पियाउर पंचायत की मुखिया यासमीन आरा ने अपना इलाज कराने के लिए शहर के लक्ष्मी नर्सिंग होम के पास स्कार्पियो नंबर बीआर 29 पीए 0609 को खड़ा कर दिया था. चालक नर्सिंग होम के अंदर चला गया था.

उसी दौरान नगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस बल ने स्कॉर्पियो को लावारिस समझ मुफस्सिल थाने में खड़ा करा दिया. मुखिया के अधिवक्ता राजेश दूबे ने सीजेएम कोर्ट में एक आवेदन गाड़ी के संबंध में दाखिल किया. कोर्ट ने इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगी. रिपोर्ट के लिए बार बार स्मार पत्र भेजने के बाद भी नगर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी. इस पर कोर्ट ने कारण पृच्छा पूछते हुए स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. लेकिन, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए नगर इंस्पेक्टर ने कोर्ट द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की अनदेखी की. इस पर सीजेएम अरविंद सिंह ने गंभीरता से लेते हुए बिना प्रतिवेदन आये ही गाड़ी को रिलीज करने का आदेश देते हुए इंस्पेक्टर का वेतन रोकने का निर्देश एसपी को किया है.

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