सीवान : दहेज में कार को लेकर ससुरालवालों द्वारा मारपीट कर गर्भपात करा देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. गुठनी थाने के भलुई गांव वासी रामाज्ञा पांडे की पुत्री अल्का मिश्रा ने उतर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना के विशुनपुरा निवासी पति अरविंद मिश्रा, ससुर गोविंद मिश्रा, सास सुषमा देवी व गोतनी किरण देवी को आरोपित किया. पीड़िता ने महिला थाना कांड संख्या 21/16 में उल्लेखित किया है कि अरविंद मिश्रा के साथ 15 जून, 2014 को उसकी शादी हुई थी.
ससुरालवालों ने विदाई के समय एक वाहन, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये है, दहेज में मांग की है. सगे संबंधियों के आश्वासन पर ससुरालवालों ने उसकी विदाई करायी और तीन माह के अंदर दहेज देने का आश्वासन मिला. लेकिन एक माह के बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. इसी दौरान पति व सास के साथ पीड़िता गाजियाबाद चली गयी, जहां वह गर्भवती हो गयी. दहेज की रकम अदा नहीं करने पर पति व सास ने उसे इतना मारा कि गर्भपात हो गया.