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हत्या के मामले में चार को कोर्ट ने दिया दोषी करार

सीवान : हुसैनगंज थाने के बड़रम में ढाई वर्ष पूर्व दिनहाड़े गोली मार कर रिजवान खां की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीएजे द्वितीय राधेकृष्ण के कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया.कोर्ट सजा के बिंदु पर आगामी 23 जनवरी को सुनवाई करेगा. घटना के संबंध में बताया जाता है कि वर्ष 2013 […]

सीवान : हुसैनगंज थाने के बड़रम में ढाई वर्ष पूर्व दिनहाड़े गोली मार कर रिजवान खां की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीएजे द्वितीय राधेकृष्ण के कोर्ट ने चार लोगों को दोषी करार दिया.कोर्ट सजा के बिंदु पर आगामी 23 जनवरी को सुनवाई करेगा. घटना के संबंध में बताया जाता है कि वर्ष 2013 के 30 सितंबर को एमएच नगर थाने सेमरी निवासी रिजवान खां अपने एक साथी के साथ बाइक से सीवान के लिए निकले थे.
इस दौरान हुसैनगंज थाने के बड़रम मोड़ पर पहले से घात लगा कर खड़े मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मार कर रिजवान खां की हत्या कर दी. मोटर साइकिल सवार हमलावर सेमरी निवासी हसने इमाम, असगर इमाम, मकबूल खां, मासूम खां व सरफराज उर्फ गुड्डू मौके से गोपालपुर की तरफ फरार हो गये. इस मामले में मृतक के छोटे भाई मो इरशाद अली ने दर्ज करायी प्राथमिकी में स्वयं पर भी गोली चलाने की बात कही थी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुरू से ही सरफराज उर्फ गुड्डू फरार है. ऐसे में कोर्ट ने अन्य चार आरोपितों के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया. इस मामले में पहले से ही हसने इमाम व मकबूल खान जेल में बंद हैं. न्यायालय के दोषी करार देने के बाद कोर्ट के आदेश पर यहां हाजिर हुए असगर इमाम व मासूम खां को जेल भेज दिया गया.
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व सहायक अभियोजन रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष की तरफ से शंभु सिंह, मन्नान अहमद व मुस्ताक अहमद मौजूद थे.
तीन हत्याओं से फूल मोहम्मद का तबाह हो गया परिवार : एमएच नगर थाने के सेमरी ांव में पुरानी रंजिश में दो सगे भाई व एक भतीजे की 11 वर्ष के अंदर अलग अलग तीन घटनाओं में पट्टीदारों व गांव के ही लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी.
पहली हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर शुरू हुए हत्याकांड का सिलसिला जारी रहने से पूरा परिवार तबाह हो गया. इन्हीं हत्याकांडों में से एक रिजवान खां की हत्या के मामले में मंगलवार को दोषी करार देने के साथ ही पुरानी घटनाएं लोगों के जेहन में ताजी हो गयी हैं.
सेमरी निवासी फूल मोहम्मद परिवार की तबाही का सिलसिला वर्ष 2002 से शुरू हुआ. फूल मोहम्मद के पोते इंतखाब आलम की 30 जून को हॉकी से पीट कर लोगों ने हत्या कर दी. खेल-खेल में शुरू हुआ यह विवाद हत्या में बदल गया, जिसमें गांव के शेख खालिद, सरफराज उर्फ गुड्डू, नसीम, शमीम, शेख नौशाद, अली अफसर व शेख जारिख को आरोपित बनाया गया.
ये सभी फरार हैं. इसका मामला हाइ कोर्ट के आदेश पर गोपालगंज जिले के एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में चल रहा है. इसके बाद इंतखाब आलम के मामले में दर्ज हत्या के मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए दो वर्ष बाद चार जुलाई ,2004 को इंतखाब के चाचा व फूल मोहम्मद के बेटे समीउद्दीन खां का अपहरण कर हत्या कर दी गयी, जिसमें मृतक पक्ष की तरफ से गुड्डू उर्फ सरफराज, शेख खालिद, शेख नौशाद, एकलाख खान, अब्दुल्ला खान, गोल्डेन खान व सज्जाद अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया. ये सभी पुलिस पकड़ से दूर हैं.
इसके फिर नौ वर्ष बाद फूल मोहम्मद के दूसरे पुत्र रिजवान खां की वर्ष 2013 के 30 सितंबर को हुसैनगंज थाने के बड़रम मोड़ पर पहले से घात लगा कर खड़े मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी, जिसमें सेमरी निवासी हसने इमाम,असगर इमाम, मकबूल खां, मासूम खां व सरफराज उर्फ गुड‍्डू को आरोपित बनाया गया. इस मामले में ढाई वर्ष बाद न्यायालय ने आरोप तय किया है. इसमें सरफराज उर्फ गुड‍्डू अभी फरार हैं. कोर्ट से दोष सिद्ध होने के बाद अब पीड़ित परिवार को 23 जनवरी को सुनायी जाने वाली सजा का इंतजार है.

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