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महिला शिक्षकों को मिलेगा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश
सीवान : पूर्व की शर्तों में सुधार करते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के कर्मियों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश में बढ़ोतरी करते हुए शासनादेश जारी किया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी संचिका संख्या-3/एफ01-04/2008/9889 दिनांक 01 दिसंबर, 2015 को जारी आदेश में राज्य सरकार के […]
सीवान : पूर्व की शर्तों में सुधार करते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के कर्मियों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश में बढ़ोतरी करते हुए शासनादेश जारी किया है.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी संचिका संख्या-3/एफ01-04/2008/9889 दिनांक 01 दिसंबर, 2015 को जारी आदेश में राज्य सरकार के महिला कर्मियों को देय मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ा कर 180 दिन कर दिया गया है. इतना ही नही राज्य सरकार के अव्यस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल दो संतानों तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी गयी है.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव के इस आदेश का पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्रांक 92 दिनांक 15 जनवरी ,2016 को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजकीय कृत उच्च विद्यालय, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक उच्च एवं उच्चतम माध्यमिक तथा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को निर्गत कर दिया गया है. बताते चलें कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी उक्त आदेश को शिक्षा विभाग से जोड़ने के संबंध में एक पत्र बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मंगल कुमार साह द्वारा पत्र जिला पदाधिकारी को दिया गया था, जिसके संबंध में क्रियान्वयन हेतु पत्र डीइओ ने जारी किया है.
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