रिलायंस कंपनी व दुकानदार पर फोरम ने लगाया जुर्माना रोमिंग पैक के वादे के अनुसार लाभ न देने पर हुई कार्रवाई
सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने रोमिंग पैक के अनुसार सेलफोन धारक को सेवा न देने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दुकानदार व रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड दिल्ली के खिलाफ दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मैरवा थाना रोड मोहल्ला निवासी धनंजय कुमार के आवेदन पर सुनवाई के पश्चात फोरम ने यह फैसला सुनाया.
धनंजय ने अपने आवेदन में शिकायत की थी कि 26 अप्रैल, 2014 को रिलायंस डब्ल्यूसीडीएम में 22 रुपये रोमिंग पैक रिचार्ज कराया था.उपभोक्ता ने शहर के सोनार टोली मोहल्ला वासी विनायक इन्फोकम(बालाजी टेलकॉम)के यहां से वाउचर रिचार्ज कराया था. आवेदनकर्ता के मुताबिक एक माह तक रोमिंग पैक का लाभ मिलना चाहिए था.
लेकिन एक पखवारे बाद ही यह सेवा समाप्त हो गयी. शिकायत को संज्ञान में लेते हुए फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह,सदस्य रामजी सिंह व रामावती यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दुकानदार व कंपनी के खिलाफ दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसका भुगतान दो माह के अंदर न किये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.