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मतदान परची होगी, तो किसी पहचान पत्र की नहीं है जरूरत

मतदान परची होगी, तो किसी पहचान पत्र की नहीं है जरूरत स्वतंत्र निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा सीवान . स्वतंत्र निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा है. साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए भी लगातार कार्रवाई की […]

मतदान परची होगी, तो किसी पहचान पत्र की नहीं है जरूरत स्वतंत्र निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा सीवान . स्वतंत्र निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा है. साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. चुनाव आयोग द्वारा मतदान के लिए पहचान पत्र आवश्यक किया गया हैं. साथ ही वैसे मतदाता, जिनके पास किसी कारण से पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है या कोई मतदाता अन्य वैकल्पिक 11 दस्तावेजों का भी प्रयोग कर सकता है, जिसमें फोटो पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र,बैंक व डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज शामिल हैं. साथ ही मतदाताअों के घर-घर निर्वाचन विभाग द्वारा फोटो युक्त मतदाता परची, जो बीएलओ द्वारा हस्ताक्षरित होगी, पहुंचायी जा रही है. यह परची उपलब्ध होने पर अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है. मतदाता अपने निजी वाहन से मतदान करने पोलिंग बूथ पर जा सकेगा. मतदान के बाद उसे सीधे अपने घर लौटना होगा. प्रशासन द्वारा चुनाव के लिए आठ सुपर जोनल व 33 जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है. वहीं विधानसभा वार नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है. सीवान विधान सभा के लिए 06154-242225, जीरादेई के लिए 242374, दरौली के लिए 242263, रघुनाथपुर के लिए 242264, दरौंदा के लिए 242280, बड़हरिया के लिए 242154, गोरेयाकोठी के लिए 242093 व महाराजगंज विधानसभा के लिए 242097 नंबर शामिल हैं. मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं, जिसमें अस्पताल,एंबुलेंस, डेयरी, इमरजेंसी, विद्युत वाहन को मुक्त रखा गया है. वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर 30 अक्तूबर की शाम से मतदान समाप्ति तक राजनीतिक एसएमएस पर प्रतिबंध रहेगा. इसका आदेश सभी मोबाइल कंपनियों व राजनीतिक दलों को दे दिया गया है.

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