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30 के बाद रद्द हो सकता है शस्त्र लाइसेंस

सीवान. जिला दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह ने विहित प्रपत्र में शस्त्र अनुज्ञप्ति विवरणी नहीं जमा करनेवाले सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियोें को विवरणी जमा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत दी है. श्री सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरणी जमा नहीं करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर […]

सीवान. जिला दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह ने विहित प्रपत्र में शस्त्र अनुज्ञप्ति विवरणी नहीं जमा करनेवाले सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियोें को विवरणी जमा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत दी है. श्री सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरणी जमा नहीं करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी. गृह मंत्रालय की अधिसूचना में अंकित निर्देश के आलोक में सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों का डाटा बेस तैयार किया जाना है. सूचना के बाद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा विहित प्रपत्र कार्यालय को सुपुर्द नहीं किया है. वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों का नाम जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

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