सीवान : राजीव रोशन हत्याकांड मामले के नामजद आरोपित मो शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर चतुर्थ सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में शनिवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में जमानत पर फैसला नहीं हो पाया. अब मामले की सुनवाई 10 जून को होगी.
इस दौरान एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा ने मुकदमे से संबंधित केस डायरी रिसीव किया, जिसमें राजीव रोशन हत्याकांड के डिटेल्स थे. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने अपनी बहस के दौरान कहा कि घटना के समय मो शहाबुद्दीन जेल में थे. इसलिए इस घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है. विपक्षी चंद्रकेश्वर प्रसाद ने पूर्व की दुश्मनी को लेकर उन्हें इस मामले में फंसाया है.
इस मामले में चंद्रकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि राजीव रोशन अपनी दुकान का ताकादा कर घर लौट रहा था कि अपराधियों ने डीएवी मोड़ पर बाइक से पीछा कर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी. इस मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या की साजिश करने का आरोप है. अब इस मामले में मो शहाबुद्दीन की जमानत के बिंदु पर 10 जून को सुनवाई होगी.