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हत्या के आरोपित की जमानत याचिका रद्द

सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने भाजपा नेता श्रीकांत हत्याकांड में गिरफ्तार अपराधी शैलेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दी. श्रीकांत भारतीय की हत्या सुपारी किलरों ने कृष्णा टॉकिज के समीप कर दी थी. घटना के समय भाजपा नेता बेटी की शादी का कार्ड बांट कर रात में 10 बजे गीतांजलि […]

सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक राज ने भाजपा नेता श्रीकांत हत्याकांड में गिरफ्तार अपराधी शैलेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दी. श्रीकांत भारतीय की हत्या सुपारी किलरों ने कृष्णा टॉकिज के समीप कर दी थी.
घटना के समय भाजपा नेता बेटी की शादी का कार्ड बांट कर रात में 10 बजे गीतांजलि होटल से मनोज तुरहा के साथ घर लौट रहे थे. इस हत्याकांड में पुलिस ने गोरखपुर पुलिस की सहायता से शैलेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पहली बार जमानत के लिए आवेदन दिया था.
इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के जमानत के लिए प्रस्तुत किये गये तर्क को खारिज कर दिया. इस मामले में पुलिस अब तक दो आरोपितों को गिरफ्तार चुकी है.

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