सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश के न्यायालय ने पुरानी दुश्मनी को लेकर मारपीट के मामले में तीन आरोपितों में एक भाजपा नेता को पांच वर्षों की सजा सुनायी है. वहीं दो अन्य अभियुक्तों को तीन–तीन माह की सजा सुनाई गयी.
अपर लोक अभियोजक अक्षय लाल यादव ने बताया कि जीबी नगर थाना क्षेत्र के इलामदीपुर निवासी श्रीभगवान सिंह को धर्मेंद्र सिंह, कपिलदेव सिंह, रामजीत सिंह ने 30/7/1992 को शौच कर लौटते समय बगीचे के समीप घेर गोली मार कर जख्मी कर दिया था. इसी मामले में न्यायालय ने भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को भादवि की धारा 307 में पांच वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी जायेगी. साथ ही कपिलदेव सिंह व रामजीत सिंह को धारा 341, 323 में दोषी करार देते तीन–तीन माह की सजा सुनायी है. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने न्यायालय में बहस की.