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नहीं मिला कॉल डिटेल
सीवान : पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े तेजाब हत्याकांड के मामले में मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट के आदेश पर कॉल डिटेल संबंधित पत्रवली बीएसएनएल के तरफ से प्रस्तुत किया गया.जिसमें तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि का कॉल डिटेल उपलब्ध कराने […]
सीवान : पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े तेजाब हत्याकांड के मामले में मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट के आदेश पर कॉल डिटेल संबंधित पत्रवली बीएसएनएल के तरफ से प्रस्तुत किया गया.जिसमें तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि का कॉल डिटेल उपलब्ध कराने में असमर्थता जतायी. इसके अलावा मुकदमे के रहे चार अनुसंधानकर्ता को बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह के लिए पेश करने के पूर्व में दिये आवेदन पर कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया. अब अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.
विशेष न्यायाधीश व चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत में दोहरा अपहरण हत्या कांड की सुनवाई हुई.सत्रवाद संख्या 158/10 में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेल में बंद हैं. मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह के आवेदन पर घटना के समय पूर्व सांसद के साथ राजीव रोशन से बातचीत तथा अपहरण में फिरौती के रूप में दो लाख रुपये की मांग से संबंधित मोबाइल पर हुई बातचीत की कॉल डिटेल बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत करने को कहा गया था. आदेश के अनुसार विभाग द्वारा कोर्ट में कॉल डिटेल से संबंधित कागजात प्रस्तुत किये गये. जिसमें विभाग ने लिखित रूप से कोर्ट को अवगत कराया कि यह घटना दस वर्ष पूर्व की है.
जबकि एक वर्ष का ही कॉल डिटेल मिल पाता है. कोर्ट बीएसएनएल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर संतुष्ट दिखा. इस पर अभियोजन पक्ष के तरफ से कोर्ट में पूर्व सांसद द्वारा प्रयोग में लिये गये मोबाइल के नंबर तथा उससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का कोर्ट से आग्रह किया.जिस पर कोर्ट ने अगले तिथि पर आवेदन देने को कहा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन द्वारा सभी अनुसंधानकर्ता को जिरह के लिए कोर्ट में उपस्थित करने के लिए आवेदन दिया था.जिस पर कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए अगली तिथि पर अनुसंधानकर्ताओं के उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया.
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