सीवान : जिलाधिकारी गोपाल मीणा के निर्देश पर उपसमाहर्ता भूमि सुधार ने जारी एक बयान में कहा है कि सीवान सदर के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए सैरातों की बंदोबस्ती पांच अगस्त को पूर्वाह्न् 11 बजे उप समाहर्ता भूमि सुधार कार्यालय में होगी.
निर्धारित तिथि पर किसी कारणवश डाक नहीं होने अथवा किसी सैरात विशेष के लिए कोई डाक वक्ता की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में पुन: सात अगस्त व 12 अगस्त पूर्वाह्न् 11 बजे बंदोबस्ती का समय निर्धारित किया गया है.
निर्धारित तिथि पर जिन सैरातों की बंदाबस्ती होनी है उनमें डीआरडीए कार्यालय सीवान के भूतल एवं कन्हैया लाल जिला केंद्रीय पुस्तकालय के पूरब स्थित मकान नंबर एक की बंदोबस्ती शामिल है. इसके लिए सुरक्षित जमा राशि 20 हजार तथा अग्रधन की राशि दो हजार रुपये निर्धारित की गयी है.
जारी बयान में उपसमाहर्ता भूमि सुधार ने कहा है कि खुली डाक में भाग लेने के लिए पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जमा करना अनिवार्य है. पूर्व के बकायेदार खुली डाक में भाग नहीं ले सकते हैं. इसके लिये पूर्व का बकाया डाक प्रारंभ होने के पूर्व तक जमा करना और प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग लेना अनिवार्य किया गया है.