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तिहरे हत्याकांड में छह दोषी करार

सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट तीन ओमप्रकाश नंबर दो के न्यायालय ने तीन लोगों की हत्या व डकैती के मामले में छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. अपर लोक अभियोजक शत्रुघ्न पांडे ने बताया कि सिसवन थाना क्षेत्र के सुभहता निवासी रामाआश्रय सिंह के घर में दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 की रात्रि 12 बजे […]

सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट तीन ओमप्रकाश नंबर दो के न्यायालय ने तीन लोगों की हत्या डकैती के मामले में छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. अपर लोक अभियोजक शत्रुघ्न पांडे ने बताया कि सिसवन थाना क्षेत्र के सुभहता निवासी रामाआश्रय सिंह के घर में दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 की रात्रि 12 बजे 40 से 50 अज्ञात अपराधियों ने डकैती डाली थी तथा उनके पुत्र जगनाथ सिंह की हत्या कर उनका सिर तलवार काट दिया.

उसके बाद कपड़े में लपेट कर उसे साथ में लेते गये. साथ ही नौकर रामदल चौधरी की हत्या कर दी. सूचक जख्मी रामाआश्रय सिंह के बयान पर थाना कांड संख्या 6/75 दर्ज किया गया था. बयान देने के बाद जख्मी रामाआश्रय सिंह की भी मृत्यु हो गयी थी.

इस मामले में 38 वर्ष बाद उक्त न्यायालय ने छह आरोपितों खलीफा सिंह, कृष्णा सिंह, सुचित अहीर, सुदामा अहीर, विश्वनाथ अहीर सुदामा अहीर को भादवि की धारा 296 में दोषी करार दिया गया.

सजा के बिंदु पर सुनवाई पांच अगस्त को होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शत्रुघ्न पांडे बचाव पक्ष से सर्वजीत राय ने न्यायालय में अपनाअपना पक्ष रखा.

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