खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की छापेमारी
सीवान : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा का जिले में खुलेआम उल्लंघन करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ विभाग ने अभियान छेड़ दिया. इस अभियान में सारण प्रमंडल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने औचक रूप से छापेमारी व जांच में बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थो का विक्रय, भंडार, प्रदर्शन, विनिर्माण व आयात आदि के मामले में दर्जन भर से अधिक दुकानों के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की.
जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अचानक प्रारंभ की गयी इस कार्रवाई से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के होश उड़ गये हैं.
सारण प्रमंडल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तपेश्वरी सिंह ने बताया कि गुपचुप ढंग से इस अभियान की शुरुआत गत सोमवार से ही की गयी है. इस अभियान में विशेषकर जीरादेई प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में अवैध ढंग से खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वाले राशन–केरोसिन की दुकानों की जांच की गयी और इस जांच में करीब एक दर्जन से अधिक दुकानों को लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए नोटिस भी दी गयी.
जिन दुकानों को जांच के बाद नोटिस दी गयी है, उनमें जीरादेई प्रखंड अंतर्गत जामापुर के विनोद किराना स्टोर, रमेश किराना स्टोर, ज्योति जनरल एंड किराना स्टोर के प्रोपराइटर पिंटू सिंह, जामापुर के विशाल स्वीट्स, विनय किराना स्टोर, ठेपहा बाजार के रामजी किराना स्टोर, सुंदरम किराना स्टोर के प्रोपराइटर गुलाब चंद प्रसाद, ठेपहा के बबलू किराना, राजेंद्र किराना स्टोर, राजू किराना स्टोर, तितरा के प्रभु मिष्ठान भंडार और बलिंदर मिष्ठान भंडार आदि के नाम शामिल हैं.
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन दुकानदारों का खाद्य पदार्थ से वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है, तो उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस का कारोबार करने पर अधिकतम छह मास का कारावास तथा पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.