पीपी से अभद्र व्यवहार करने पर थाना प्रभारी सस्पेंड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Sep 2019 1:19 AM (IST)
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सीवान : लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह के साथ अभद्र व्यवहार करना रघुनाथपुर थानाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार को महंगा पड़ गया. एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले की गंभीरता से देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है. बताते चले कि सोमवार को लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह एसपी कक्ष में मिल कर उन्हें धन्यवाद देने गये थे. इसी […]
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सीवान : लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह के साथ अभद्र व्यवहार करना रघुनाथपुर थानाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार को महंगा पड़ गया. एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले की गंभीरता से देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है. बताते चले कि सोमवार को लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह एसपी कक्ष में मिल कर उन्हें धन्यवाद देने गये थे.
इसी दौरान उन्होंने एसपी से कहा कि रघुनाथपुर थानाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार मेरा मोबाइल नहीं रिसिव कर रहे है. थानाध्यक्ष ने रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 149/19 की केस डायरी एक दिन भेजी है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भेजा.
वहीं जिला जज ने निर्देश दिया था कि केस डायरी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग थानाध्यक्ष से कीजिए. इसी मामले से संबंधित आरोपित अमित मांझी व अंगद कुमार मांझी के अधिवक्ता मनोज कुमार अनूप ने एक अग्रिम जमानत आवेदन 1541/19 जिला जज के यहां दाखिल कराया है. कोर्ट में केस डायरी की बार-बार मांग करने के बाद भी दारोगा द्वारा बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक दिन का केस डायरी भेजा दिया गया.
इस पर एसपी से थानाध्यक्ष को फोन कर कहा कि पीपी से मिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. अभी पीपी कक्ष से वापस लौट रहे थे कि रघुनाथपुर थानाध्यक्ष एसपी कक्ष के बाहर ही पीपी से मिल गये. इसके बाद उनके साथ दस कदम चलने के साथ अभद्र व्यवहार किया. यह देख पीपी ने एसपी से फिर शिकायत की, इस पर एसपी ने दारोगा अभिमन्यू कुमार को सस्पेंड कर दिया.
लोक अभियोजक ने जिला जज को पत्र के माध्यम से दी घटना की सूचना
सीवान. लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ने रघुनाथपुर थानाध्यक्ष अभिमन्यू कुमार द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार की जानकारी एक पत्र के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी है. उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि केस डायरी की मांग के संबंध में मोबाइल से फोन करने पर रघुनाथपुर थानाध्यक्ष फोन रिसीव नहीं कर रहे थे.
इसकी जानकारी जब मैंने एसपी को दी तो उन्होंने दारोगा को मेरे ही समक्ष फोन रिसीव करने का आदेश दिया. कक्ष से जब मैं बाहर निकला, उक्त दारोगा ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया था. जिला जज ने इस मामले को गंभीरता से लेते विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है.
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