एक से 30 तक चलेगा डोर टू-डोर वोटर सत्यापन
Updated at : 29 Aug 2019 5:56 AM (IST)
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महाराजगंज : भारत निर्वाचन आयोग ने नया मोबाइल एेप लंच किया है. इसके माध्यम से नेशनल वोटर पोर्टल पर जाकर मतदाता अपना नाम, पता फोटो आदि का सत्यापन स्वयं कर सकते हैं. मतदाताओं को अब बीएलओ या जिला निर्वाचन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. मतदाता एक गृह संख्या में अपने पूरे परिवार का सत्यापन कर […]
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महाराजगंज : भारत निर्वाचन आयोग ने नया मोबाइल एेप लंच किया है. इसके माध्यम से नेशनल वोटर पोर्टल पर जाकर मतदाता अपना नाम, पता फोटो आदि का सत्यापन स्वयं कर सकते हैं. मतदाताओं को अब बीएलओ या जिला निर्वाचन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
मतदाता एक गृह संख्या में अपने पूरे परिवार का सत्यापन कर सकता है. इसके अलावा पीडब्ल्यू वोटर्स को स्वयं या अपने पूरे परिवार का फोटो मतदाता सूची में सत्यापन कराने के लिए जिले के कांटेक्ट सेंटर से कराना होगा.
संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलेगा : निर्वाचन आयोग के आदेश पर 1-30 सितंबर तक फोटो निर्वाचन सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलेगा. इस दौरान बीएलओ डोर- टू- डोर फोटो मतदाता निर्वाचक सूची का सत्यापन करेंगे.
इसमें मतदाताओं के फोटो, नाम या पता या इपिक में किसी प्रकार की त्रुटि के सुधार किया जायेगा. 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं. किसी मतदाता का नाम एक से अधिक जगह होने पर उसे हटाने का भी कार्य बीएलओ करेंगे. फोटो निर्वाचक सूची के प्रारूप के प्रकाशन 15 अक्तूबर को किया जायेगा.
वहीं फोटो निर्वाचक सूची को 15 जनवरी, 2020 को प्रकाशन किया जायेगा.
एनबीएसपी पर सत्यापन कर सकेंगे वोटर
सत्यापन के क्रम में देना होगा मान्य दस्तावेज
क्या कहते हैं अधिकारी
आयोग के निर्देशानुसार 1 सितंबर से फोटो निर्वाचक सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होगा. अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि फोटो निर्वाचक सूची के सत्यापन के दौरान मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्देशित वैध दस्तावेज में किसी एक दस्तावेज की छायाप्रति देनी होगी., इसमें पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, केसीसी आदि शामिल हैं.
अनिल कुमार तिवारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, महाराजगंज
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