शहाबुद्दीन के आठ मामलों में हुई आंशिक सुनवाई
Author Prabhat khabar digital desk
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सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन विनोद शुक्ल के अदालत में चर्चित तेजाब कांड के चमश्दीद गवाह राजीव रोशन हत्याकांड के पूरक अभिलेख में अभियोजन से साक्षी प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दिया गया. जिस पर कोर्ट ने साक्षियों को साक्ष्य देने के लिए सम्मन करने के बिंदु पर […]
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सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन विनोद शुक्ल के अदालत में चर्चित तेजाब कांड के चमश्दीद गवाह राजीव रोशन हत्याकांड के पूरक अभिलेख में अभियोजन से साक्षी प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दिया गया. जिस पर कोर्ट ने साक्षियों को साक्ष्य देने के लिए सम्मन करने के बिंदु पर सुनवायी के लिए आवेदन को अभिलेख में रख लिया.
बताते चले कि राजीव रोशन 16 जून 2004 को उस समय हत्या क��� गयी. जब वह अपने बाइक से दुकान का लहना वसूल कर सीवान लौट रहा था. अपराधियों ने डीएवी कॉलेज मोड़ ओवरब्रिज पर गोली मार कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दखिन टोला निवासी चंदन चौधरी, अखलाक अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य दिया जा रहा है. बाकि सात मामले प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्रा की अदालत में लंबित है.
लेकिन श्री मिश्रा का स्थानांतरण हो जाने के कारण कोर्ट कार्य बाधित चल रहा है. अभी हाइकोर्ट द्वारा किसी पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं कराया गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की पेशी की गयी. न्यायालय में अभियोजन से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह, सहायक विशेष अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोबीन व उतीम मियां थे.
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