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एडीजे चार ने दिया बसंतपुर के थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का निर्देश

सीवान : चर्तुथ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम ने बसंतपुर के थानाध्यक्ष का वेतन एक सप्ताह का नहीं देने का निर्देश दिया है. निर्देश की कॉपी एसपी नवीन चंद्र झा तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है. गबन के मामले में फरार चल रहे पंकज कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन […]

सीवान : चर्तुथ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम ने बसंतपुर के थानाध्यक्ष का वेतन एक सप्ताह का नहीं देने का निर्देश दिया है. निर्देश की कॉपी एसपी नवीन चंद्र झा तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है. गबन के मामले में फरार चल रहे पंकज कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पांच नवंबर, 2018 को दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के लिए एडीजे चार रामायण राम की अदालत में स्थानांतरित किया गया.

कोर्ट ने थानाध्यक्ष द्वारा केस डायरी नहीं भेजने पर 12 जून को शोकॉज करने के साथ निर्देश दिया गया था कि 19 जून को केस डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दें. कोर्ट के आदेश काे थानाध्यक्ष द्वारा दरकिनार किया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने एक सप्ताह का वेतन काटने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया है. इसकी प्रतिलिपि एसपी को भेजी गयी है.

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