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बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में दोषी करार

सीवान : चार वर्षीया अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में 19 वर्षीय जियाउद्दीन उर्फ धनू को एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर एक मई को सुनवाई की जायेगी. बताते चले कि बड़हरिया थाने के इजमाली निवासी मो राजा की पत्नी रुकशाना खातून […]

सीवान : चार वर्षीया अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में 19 वर्षीय जियाउद्दीन उर्फ धनू को एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने दोषी पाया है.

सजा के बिंदु पर एक मई को सुनवाई की जायेगी. बताते चले कि बड़हरिया थाने के इजमाली निवासी मो राजा की पत्नी रुकशाना खातून ने बड़हरिया थाने में दर्ज कराये गये कांड संख्या 274/18 में कही है कि 25 अगस्त, 2018 को पड़ोस में मिलाद हो रहा था कि मेरी चार वर्षीय पुत्री यास्मीन वहीं खेल रही थी. मेरा भतीजा मो हुसैन ने बताया कि यास्मीन गायब है.
गांव के लोगों ने बताया कि कलामुद्दीन मियां का पुत्र जियाउद्दीन उर्फ धनू बच्ची को गोद में लेकर मक्के के खेत की तरफ ले जा रहा था. गांव के लोगों ने यह भी बताया कि मक्के के खेत से कुछ देर के बाद अकेले निकल रहा है. बच्ची की खोजबीन के दौरान दूसरे दिन मक्के के खेत में मिट्टी में बच्ची का शव क्षत- विक्षत हालत में पाया गया.
शव को पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया. पुलिस ने आरोपित जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस जेल भेजने के लिए कोर्ट में लायी थी कि आरोपित जियाउद्दीन कोर्ट से फरार हो गया था. उसे पुलिस ने थावे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया था. उसी समय से आरोपित जेल में बंद है. अभियोजन से विशेष एपीपी नरेश कुमार सिंह, बचाव पक्ष से उषा सिन्हा ने गवाहों का जिरह किया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म, हत्या व हत्या कर शव गायब करने के आरोप में दोषी पाया है. एक मई को सजा सुनायी जायेगी.

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