शराब फैक्टरी चलानेवाले दो लोगों को 10-10 वर्षों की सजा

Updated at : 12 Apr 2019 6:39 AM (IST)
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शराब फैक्टरी चलानेवाले दो लोगों को 10-10 वर्षों की सजा

सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने देसी शराब बना कर बेचने के आरोप में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दोनों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया. नहीं देने पर 14-14 माह की […]

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सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने देसी शराब बना कर बेचने के आरोप में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दोनों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया. नहीं देने पर 14-14 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

जीबी नगर तरवारा थाने के पुअनि मुकेश कुमार पुष्पेंद्र ने अपने बयान में कहा था कि गुप्त सूचना पर पुलिस बल के साथ रौजा गौर स्थित टुनटुन सिंह की खजुरबानी में छापेमारी की गयी तो वहां से देसी शराब बनाने की भारी मात्रा में सामग्री व औजार बरामद हुआ था. पुलिस को देख कर आरोपित मुन्ना महतो, वीरेंद्र महतो, अजय साह, सोनू महतो फरार हो गये.
पुलिस ने घटनास्थल से दो किलो फिटकिरी, आधा किलो नौशादर, दो किलो मीठा, शराब चुलानेवाला उपक्रम व 20 लीटर महुआ शराब बरामद की थी. उसी गांव का टुनटुन महतो का पुत्र मुन्ना महतो व हीरा महतो का पुत्र सोनू महतो जेल में बंद है. गवाहों के बयान व अभियोजन की तरफ से विशेष एपीपी व बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता मनान अहमद की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपितों को अवैध शराब बनाने के मामले में दोषी पाया है.
कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बिहार उत्पाद मद्य व निषेध अधिनियम 2016 की धारा 36 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. धारा 30 (क) में एक-एक लाख जुर्माना किया है. नहीं देने पर एक-एक वर्ष की सजा काटनी होगी. 272 में 1000 हजार जुर्माना नहीं देने पर एक माह, 273 में एक हजार जुर्माना नहीं देने पर एक माह की सजा काटने का फैसला सुनाया है.
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