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दलित के साथ गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष की सजा

सीवान:बिहार के सीवान में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने गैंप रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा की है. 40 हजार रुपया का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को तथा 15 हजार रुपया […]

सीवान:बिहार के सीवान में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने गैंप रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा की है. 40 हजार रुपया का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को तथा 15 हजार रुपया सरकार के खाता में देना होगा. इस मामले में दूसरा अभियुक्त का मुकदमा इसी न्यायालय में विचारण के लिये लंबित है.

बता दे कि बड़हरिया थाना के बाला पुर निवासी योगेंद्र राम की पुत्री ने अपने बयान में कहा था कि 27 फरवरी 2017 को पुत्री शाम में सात बजे शौच के लिये गांव के बाहर गयी थी. जब लौट रही थी तो एकाएक गांव का ही मोतीलाल प्रसाद का पुत्र गुप्ता प्रसाद, पारस महतो का पुत्र विश्वकर्मा महतो ने घेर लिया. उसके बाद खेत में ले जा कर दोनों ने बारी बारी से रेप किया. जब घर लौटी तो आपबीती अपने घर वालों को बतायी. उसने थाना में दिये गये अपने आवेदन में यह भी कही है कि मुझे हरिजन व कमजोर समझ कर दोनों व्यक्तियों ने मेरा इज्जत लूटने का काम किया था. दोनों आरोपितों के खिलाफ बड़हरिया थाना कांड संख्या 69/17 दर्ज करायी थी.

इस मामले में दोनों आरोपी जेल में बंद है. कोर्ट ने गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद गुप्ता प्रसाद को रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक भागवत राम, बचाव पक्ष से ब्रज मोहन रस्तोगी का बहस सुना. एडीजे वन ने भादवि की धारा 376 डी,एससी-एसटी में 20 वर्ष की सजा सुनाया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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