बम से हमला करने के मामले में एक दोषी करार
Author Prabhat khabar digital desk
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सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने 3/4 विस्फोटक अधिनियम के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 मार्च को तिथि निर्धारित किया है. बताते चले कि नगर थाना के मकदुम सराय पूरब टोला काली स्थान के पास योगेंद्र सिंह ने अपने बयान में […]
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सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने 3/4 विस्फोटक अधिनियम के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 मार्च को तिथि निर्धारित किया है.
बताते चले कि नगर थाना के मकदुम सराय पूरब टोला काली स्थान के पास योगेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 28 दिसंबर को 2007 को रात के सात बजे मेरे मकान के दक्षिण वाले दीवार पर एक व्यक्ति बम से हमला किया था. बाहर निकलने पर मुहल्ला की ही रामचंद्र चौहान ने कहा कि विस्फोट मैंने किया है, जो मेरे अनुसार नहीं चलेगा. उसे मैं उड़ा दूंगा.
नगर थाना की पुलिस घटना स्थल की निरीक्षण की. आरोपित रामचंद्र चौहान एक खूंखार अपराधी है. वह 18 जुलाई 2018 से ही जेल में बंद है. मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी नरेश कुमार सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कोर्ट ने दोषी पाया है. अब इसका फैसला 12 मार्च को सुनाया जायेगा.
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