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योगेंद्र पांडे के हत्या मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ भाई ने दी गवाही

सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड के मामले में इंजीनियर भाई राधेश्याम पांडे ने शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दी है. विशेष अभियोजन जय प्रकाश सिंह ने गवाह का परीक्षण पूरा कराया. गवाह का जिरह करने के लिये शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने […]

सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड के मामले में इंजीनियर भाई राधेश्याम पांडे ने शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दी है. विशेष अभियोजन जय प्रकाश सिंह ने गवाह का परीक्षण पूरा कराया. गवाह का जिरह करने के लिये शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने समय मांगा. जिरह के लिये दूसरी तिथि निर्धारित की गयी. अभियोजन का कहना है कि 13 जुलाई 1998 को पपौर गांव निवासी योगेंद्र पांडे द्विवेदी पेट्रोल पंप पर डीजल लेकर घर जाने के लिये अपने भाई के साथ तैयार थे. उसी समय शहाबुद्दीन धर्मात्मा पांडे, उमेश सिंह तथा दो अज्ञात अपराधी चार पहिया वाहन से बबुनिया मोड़ स्थित द्विवेदी पेट्रोल पंप पहुंचे. जहां शहाबुद्दीन 8.15 बजे देर संध्या पिस्टल से गोली चला कर योगेंद्र पांडे की हत्या कर दी.

शहाबुद्दीन के अगल बगल धर्मात्मा पांडे और उमेश सिंह भी हथियार के साथ खड़े थे. विशेष न्यायालय में सिर्फ शहाबुद्दीन के खिलाफ ही मामला चल रहा है . अन्य अभियुक्तों के लिये पूरक अभिलेख दूसरे न्यायालय में लंबित है . दूसरा मामला जेल के अंदर माले नेता पर जानलेवा हमला से जुड़ा था . इसमें समय अभाव के कारण सुनवाई नहीं हुई . अभियोजन से विशेष सहायक रघुवर सिंह व रामराज सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोबीन व कलिम मियां उपस्थित थे .

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