अंतरराज्यीय गिरोह के तीन कुख्यात को सजा , दो रिहा

Updated at : 29 Jun 2018 4:30 AM (IST)
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अंतरराज्यीय गिरोह के तीन कुख्यात को सजा , दो रिहा

अभियोजन सिर्फ आर्म्स एक्ट में ही सजा करा सकी सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने अंतरराज्यीय गिरोह के पांच कुख्यात अपराधियों में तीन को दो वर्ष की सजा साक्ष्य के अभाव में दो को रिहा किया है. रिहा हुए दोनों अपराधियों को तीन वर्षों तक अपने आचरण को […]

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अभियोजन सिर्फ आर्म्स एक्ट में ही सजा करा सकी

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने अंतरराज्यीय गिरोह के पांच कुख्यात अपराधियों में तीन को दो वर्ष की सजा साक्ष्य के अभाव में दो को रिहा किया है. रिहा हुए दोनों अपराधियों को तीन वर्षों तक अपने आचरण को ठीक रखना होगा. बताते चले कि दरौली थाना के बावना चट्टी के शेड से 25 अक्तूबर 2016 को तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने गुप्त सूचना मिलने पर पांच कुख्यात अपराधियों को डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया था. तलाशी लेने के बाद पुलिस को यूपी के देवरिया जिले के लार थाना बाजार के सतीश जायसवाल, गुठनी के अरुण मांझी, गोरखपुर थाना के हनुमानगंज मुहल्ला के अच्छेलाल निषाद, विवेक कुमार निषाद व अजय कुमार निषाद को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने अरुण मांझी, सतीश जायसवाल, अच्छेलाल निषाद के पास से लोडेड पिस्टल बरामद किया था. विवेक कुमार निषाद, अजय कुमार निषाद के पास से दो दो गोली और एक एक चाकू बरामद किया था. सभी अपराधियों के पास से एक एक मोबाइल व चोरी की दो बाइक बरामद की थी. अनुसंधान कर्ता द्वारा भादवि की धारा 399, 420, 414 व 25 एवं 26 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 25 एवं 26 आर्म्स एक्ट में अरुण मांझी, सतीश जायसवाल व अच्छेलाल निषाद को दो दो वर्ष की सजा तथा एक एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड की राशि देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, तीनों आरोपित जेल में बंद है. अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार दूबे नेअपना पक्ष रखा .
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