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सीवान : अमित हत्याकांड में छह को आजीवन कारावास

सीवान : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने एक दुकानदार के भुजा का पैसा नहीं देने को लेकर हुए मारपीट में एक युवक की हत्या किये जाने के आरोप में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. प्रत्येक सजायफ्ता को एक लाख 28 हजार जुर्माना किया है. हाईकोर्ट […]

सीवान : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने एक दुकानदार के भुजा का पैसा नहीं देने को लेकर हुए मारपीट में एक युवक की हत्या किये जाने के आरोप में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.
प्रत्येक सजायफ्ता को एक लाख 28 हजार जुर्माना किया है. हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के पहले जुर्माना राशि सरकार के खाते में जमा करना होगा. जमा की गयी जुर्माना की आधी राशि मृतक के परिवार व जख्मी को दी जायेगी. बताया कि पचरुखी सराय थाना के मंझरिया निवासी संतोष कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 25 अप्रैल 2015 को संध्या सात बजे नवादा गांव के कृष्णा यादव उर्फ मेघा यादव, सुजीत, अजीत, मुखदेव चौधरी, रामाकंत यादव, हिरालाल यादव, हरि शंकर चौधरी, देवेंद्र चौधरी सहित चार अज्ञात व्यक्ति मेरे बड़का गांव स्थित दुकान पर भुजा खाये. पैसा मांगने पर मारपीट
करने लगे.
दुकानदारों ने इसका विरोध किया. आधा घंटा बीतने के बाद सभी आरोपित अपने हाथ में लिये हथियार से हमला किये. जिससे स्वामीनाथ साह, मुन्ना सिंह, संजय कुमार साह को चोट लगी. इसी बीच मेरा छोटा भाई अमित कुमार शौच करके लौट रहा था कि हरि शंकर चौधरी ने गाली देते हुए हत्या करने का आदेश दिया. इस पर कृष्णा यादव ने अपने हाथ में लिये कुल्हाड़ी से जान मारने की नियत से सर पर मारा. उसके बाद सभी आरोपितों ने अपने हाथ में लिये हथियार से प्रहार कर दिया.
मेरा भाई बेहोश हो गया. उसे टेंपो पर लाद कर सदर अस्पताल लाया गया. जहां चिकित्सकों ने गोरखपुर के लिये रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही गोपालगंज के पास उसकी मौत हो गयी. न्यायालय में अभियोजन के ओर से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा सूचक के अधिवक्ता रामजी सिंह बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सुभाष्कर पांडे, मनान अहमद, सुनीलदत्त शुक्ल ने अपना बहस किया.
दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कृष्णा यादव उर्फ मेघा यादव, सुजीत यादव, मुखदेव चौधरी, रामाकांत यादव, हरिशंकर चौधरी, देवेंद्र यादव को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा
सुनाया है. साथ ही अगर हाईकोर्ट में अपील दायर करने के पहले जुर्माने की आधी राशि देना होगा पीड़ित परिवार को

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