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बड़हरिया थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश

सीवान : एडीजे पांच मो. एजाजुद्दीन ने हत्या के एक मामले में जेल में बंद अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग बड़हरिया थानाध्यक्ष से की थी. लेकिन कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया. इस पर कोर्ट ने शोकॉज करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर केस डायरी उपलब्ध कराने […]

सीवान : एडीजे पांच मो. एजाजुद्दीन ने हत्या के एक मामले में जेल में बंद अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग बड़हरिया थानाध्यक्ष से की थी. लेकिन कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया. इस पर कोर्ट ने शोकॉज करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

इस पर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार न न्यायालय में उपस्थित हुए न ही केस डायरी ही उपलब्ध करायी. थानाध्यक्ष की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने वेतन रोकने का निर्देश एसपी व जिला कोषागार को भेज दिया. बताते चलें कि बड़हरिया थाने के नूरा छपरा निवासी उपेंद्र कुमार यादव ने अपने बड़े भाई वीरेंद्र कुमार यादव की हत्या 12 अक्तूबर, 2017 को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर देने का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पचरुखी थाने के नयनपुरा निवासी गोपाल यादव को 20 अक्तूबर, 2017 को हत्यारोपित मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गोपाल यादव ने जमानत के लिए जिला जज के यहां बीपी नंबर 1139/17 दाखिल कराया, जो सुनवाई के लिए एडीजे पांच के न्यायालय में चल रहा है.

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